कोचिंग संस्थान, ट्यूशन संस्थान आगामी आदेश तक तो जिम व मैरिज गार्डन भी 31 तक बंद. मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से ये सब भी बंद करने के हुए आदेश- भोपाल। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोडे के निर्देश पर जिले के सभी एसडीएम से अपने क्षेत्रों में चल रहे कोचिंग संस्थानों एवं ट्यूशन केंद्रों को भी आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।
कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सभी एसडीएम ने अपने क्षेत्र में चल रहे कोचिंग संस्थान ट्यूशन संस्थान ऐसी जगह जहां पर छात्र छात्राएं कोचिंग लेते हैं, इन सभी संस्थानों को आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल की ओर से जारी दिशानिर्देश के तहत सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क सहित जिम व मैरिज गार्डन भी 31 तक बंद कर दिए गए हैं।
- इससे पहले मध्यप्रदेश में स्कूल, सिनेमाहॉल सहित आंगनवाड़ियों को बंद कर दिया गया है।
- मध्य प्रदेश के
स्कूल बंद रखने को लेकर ये हैं आदेश
वहीं इससे पहले सरकार की ओर से पूरे मध्यप्रदेश में सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल बंद रखने के आदेश मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर से प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शर्मा ने जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार प्रदेश में कोरोनावायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय एवं निजी विघालयों में अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा। - आंगनवाड़ी के लिए ये है आदेश में...
इस संबंध में संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त नरेश पाल कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केंद्र और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद रखा जाए।
सिनेमाघरों को लेकर ये हैं आदेश
सिनेमाघरों को बंद रखने के आदेश में मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन से उप सचिव एसडी रिछारिया द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार, कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियम अधिनियम 1952 की धारा 5 -4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में संचालित सभी सिनेमा घरों के अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित करती है कि सभी सिनेमा अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 14 मार्च 2020 से 30 मार्च 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे व सिनेमा हॉल को बंद रखेंगे