मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ के मामले में सख्ती की तैयारी
मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ के मामले में सख्ती की तैयारी
भोपाल. नई स्कूल वैन पॉलिसी में परिवहन विभाग ने गैस किट से स्कूल वाहन चलाने वालों के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्ती का प्रस्ताव तैयार किया है। अब स्कूल वैन को गैस किट से चलाने वाले वाहन चालक के अलावा गैस किट वाहन में लगाने वाले मैकेनिक और किट बेचने वाले ऑटोपार्ट विक्रेता पर रासुका लगाया जाएगा।
संभागीय परिवहन कार्यालय ने प्रस्ताव आला अफसरों को भेजा है, जिस पर शासन पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में 1 नवंबर से नई स्कूल वैन पॉलिसी को लागू किया जा चुका है, जिसमें स्कूल वाहनों में गैस किट का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। आरटीओ एवं पुलिस महकमे की पड़ताल में स्कूल वैन चालक खुलेआम गैस किट से वाहन चलाते पकड़े गए थे। मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ रोकने के लिए विभाग जुर्माना और वाहन जब्ती के अलावा दंडात्मक सख्ती की तैयारी में है।
नए नियमों के तहत ये प्रावधान
अब केवल 12 सीटर एवं इस क्षमता के वाहनों को ही स्कूल बस परमिट जारी किए जा सकेंगे। इससे कम क्षमता के वाहनों को स्कूल बसों की पात्रता नहीं रहेगी।
- स्कूल बस संचालन के मामले में प्राइवेट स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों के लिए भी अधिकार एवं कर्तव्य तय किए हैं। प्रबंधन अटैच स्कूल बस परिचालन के जिम्मेदार होंगे।
- अभिभावकों को स्कूल बसों की निगरानी के लिए समिति बनाने की जवाबदेही सौंपी जाएगी। समिति स्कूल बसों के बारे में हर महीने बैठक कर प्रमुख आपत्तियों पर रिपोर्ट कलेक्टर एवं आरटीओ को भेजेगी।
- मैजिक व आपे में पीला रंग लगाकर स्कूल बस बनाने के मामलों में साफ किया गया है कि इनमें 12 बच्चों के बैठने की जगह होनी चाहिए।
- निर्माता कंपनी की ओर से तैयार डिजाइन के अलावा यदि कोई मॉडीफिकेशन कराया जाता है तो इसे मान्य नहीं किया जा सकेगा।
गैस किट से चलने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो चुके हैं, रासुका लगने से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
- संजय तिवारी, आरटीओ
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