भोपाल l सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष की याचिका रद्द करने एवं हाईकोर्ट के निर्णय को बहाल रखने के कारण पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल हो गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है l हाईकोर्ट ने उन्हें 6 जनवरी 2020 तक के लिए ही स्थगन दिया गया है l हाईकोर्ट में 6 जनवरी 2020 को इस मामले की सुनवाई फिर होगी l इसके बाद पता चलेगा कि स्थगन का आगे रहता है या नहीं l बता दें जिला अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने पवई विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी थी l ऐसा सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को आधार बनाकर किया गया था l इसमें सांसद और विधायक को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होने पर तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्ति करने का प्रावधान है l
हाईकोर्ट के निर्णय पर दारोमदार...
प्रहलाद लोधी ने उन्हें सुनाई 2 साल सजा के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है l जहां से उन्हें स्थगन मिला है, हाईकोर्ट में नए सिरे से निर्णय की सुनवाई होगी l साफ है पूरा मामला हाईकोर्ट के निर्णय पर टिका होगा l यदि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर प्रहलाद लोधी को बरी किया तो वह विधायक बने रहेंगे यदि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा तो फिर उनकी विधानसभा सदस्यता को खतरा पैदा हो जाएगा l एक स्थिति में उनकी सदस्यता और बरकरार रह सकती है l यदि हाईकोर्ट उनकी 2 साल की सजा को 2 साल से कम कर दे तो प्रहलाद लोधी को कोई खतरा नहीं होगा l
अदालत में लंबा चलेगा मामला
प्रदेश की सरकार और विधानसभा में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे l यदि हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बहाल रखा तो उनकी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय होगा l हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया या सजा घटाकर 2 साल से कम की तो सरकार ऊपर की अदालत में अपील कर सकती है l साफ है यह मामला अदालत में चलता रहेगा क्योंकि यदि हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी के पक्ष में फैसला नहीं दिया तो उनके लिए भी सुप्रीमकोर्ट जाने का रास्ता खुला है
हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता: जनवरी के पहले सप्ताह तक ही है स्थगन