संपत्ति घोषित करते वक्त अधिकारियों को कई चीजों का रखना है ख्याल
भोपाल मध्यप्रदेश कैडर के सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी। इससे संबंधित निर्देश समान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए। साथ ही आईएएस अफसरों को कई निर्देश भी दिए गए हैं, जिनका संपत्ति की घोषणा करते वक्त पालन करना है। प्रदेश के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी 2020 तक अपनी संपत्ति की घोषणा करनी है।
अगर इसमें अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो प्रमोशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। समान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 17 दिसंबर 2019 को ही यह निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी पत्र के आधार पर दिया गया है। जिसमें अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 के नियम 162 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों वर्ष के अंत तक अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है।
31 जनवरी 2020 तक है अंतिम तारीख
मध्यप्रदेश के समान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी पत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक अपनी संपत्ति की जानकारी दे दें। अधिकारी पर जाकर ऑनलाइन अपनी संपत्ति की जानकारी दें। इस लिंक पर सारी जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है।
समान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देश में यह साफ कहा गया है कि सभी अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण आवश्यक रूप से दे दें। साथ ही अचल संपत्ति विवरण पत्रक में पत्रक भरने के दिनांक का उल्लेख जरूर करें। साथ ही अपनी संपत्ति की जानकारी वर्षवार भी दें। अधिकारी अपने संवर्ग और आवंटन वर्ष का उल्लेख भी करें।
- गिफ्ट का भी जिक्र करें
संपत्ति अर्जन के प्रकार वाले कॉलम में अधिकारी उसकी पूरी जानकारी दें। अगर उन्हें यह संपत्ति किसी से गिफ्ट के रूप में मिली है तो उस व्यक्ति के बारे में भी पूरी जानकारी भरें। साथ ही यह भी बताए कि उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। समान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में इस बात का जिक्र है कि अभी तक अधिकारी इन चीजों का उल्लेख नहीं करते थे।